लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर प्रशासन ने सात मस्जिदों पर 35 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर प्रशासन ने सात मस्जिदों पर 35 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

हरिद्वार। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण करना कानूनन अपराध है। इसी के तहत हरिद्वार में लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर प्रशासन ने सात मस्जिदों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही प्रशासन में कई को चेतावनी भी दी है। एसडीएम पूरण सिंह राणा की ओर से यह कार्रवाई की गई है।

नैनीताल हाईकोर्ट और शासन के आदेश पर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर स्थापित करने की शर्तों और प्रतिबंधों के साथ अनुमति प्रदान की गई थी। बताया जाता है कि सात मस्जिदों में मानक से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए गए। इसकी पुष्टि जांच में हुई थी जिसके बाद जिला प्रशासन ने इन मस्जिदों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर कार्रवाई की है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रुड़की की जांच रिपोर्ट पर के नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस का जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर प्रत्येक मस्जिद पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थ दंड लगाने की कार्रवाई की गई है। लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति लेने वालों को जुर्माने की राशि भरने के निर्देश जारी किए गए हैं।

विश्व विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का शिकार हो रहा है। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की भांति ध्वनि प्रदूषण भी अत्यंत हानिकारक है तथा इसके परिणामस्वरूप लोग बहरेपन, मानसिक तनाव आदि से ग्रसित हो रहे हैं। धार्मिक आयोजनों में लाऊड स्पीकरों के बढ़ते प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है जिसे रोकने की समाज के एक वर्ग द्वारा लंबे समय से मांग करा था जिसके बाद हाईकोर्ट ने तेज आवाज ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगा रखा है जिसके बाद जिला प्रशासन ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।

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