कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद) अधिनियम का उल्लंघन करने पर 31 लोगों का चालान

कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद) अधिनियम का उल्लंघन करने पर 31 लोगों का चालान

देहरादून। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ट जनपद देहरादून एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गुरूवार को विकासनगर के शहरी क्षेत्र में कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद) अधिनियम का उल्लंघन करने पर 31 लोगों का चालान कर अर्थदण्ड लगाया गया।

टीम द्वारा विकासनगर के शहरी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान क्षेत्र में प्रमखतया कोटपा अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 6 अ का उल्लंघन पाया गया। धारा 4 एवं धारा 6अ के तहत कुल 31 उल्लंघनकर्ताओं के चालान काटे गये, इसके सापेक्ष कुल रु 3600 का अर्थदण्ड वसूला गया।

टीम में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की कंसल्टेंट अर्चना उनियाल, रेखा उनियाल, अनुराग उनियाल, सहित पुलिस विभाग से कॉन्स्टेबल लोकेन्द्र, रमेश तथा एनजीओ पार्टनर बालाजी सेवा संस्थान से सुदन सिंह उपस्थित रहे।

क्या हैं अधिनियम की प्रमुख धाराएं-

धारा 4 – सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध (उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड)

धारा 5 – सिगरेट एवं किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन का निषेध। ( उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड एवं कारावास)

धारा 6 अ – 18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट बेचना एवं ऐसे व्यक्ति से विक्रय करवाना निषेध। (उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड)

धारा 6 ब – शैक्षिक संस्थान की 100 गज की परिधि में सिगरेट व तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित। (उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड)

धारा 7 – तम्बाकू उत्पादों की पैकिंग पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य। (उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड एवं कारावास)

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