देहरादून। निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ने प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के अवकाश संबंधी आदेश में संशोधन किया है।
पूर्व में जारी आदेश के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/संस्थाध्यक्ष को अपने विद्यालयों में कार्यरत प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को 15 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया था।
अब संशोधित आदेश में यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित अधिकारी 15 दिन का चिकित्सा अवकाश भी स्वीकृत कर सकेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत अवकाश की प्रविष्टि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अंकित हो तथा IFMS पोर्टल पर भी अपडेट की जाए।
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अजय कुमार नौड़ियाल द्वारा जारी आदेश में प्रदेशभर के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान व विद्यालय प्रमुखों को इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।