देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश के होमगार्ड जवानों को अब राज्य कर्मियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ता 25 अप्रैल 2017 से मंजूर किया गया है, इसका लाभ 6415 जवानों को मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में होमगार्ड को न्यूनतम मानदेय के साथ ही महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने होमगार्ड का न्यूनतम तो बढ़ाकर 30 दिन के माह के आधार प्रतिदिन छह सौ रूपए तय कर दिया था, लेकिन महंगाई भत्ता का लाभ नहीं दिया।
इसके खिलाफ होमगार्ड सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर चुके थे। अब इस प्रकरण में कानूनी रूप से खुद को कमजोर स्थिति में पाते हुए सरकार ने आखिकार होमगार्ड को 25 अप्रैल 2017 से महंगाई भत्ता दिए जाने का निर्णय ले लिया है।
मंहगाई भत्ता राज्य कर्मियों के समक्ष दिया जाएगा। 25 अप्रैल 2017 से राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्मचारियों के लिए स्वीकृत मंहगाई भत्ते की दर से एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
महंगाई भत्ते का आकलन भी प्रतिदिन के अनुसार किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से शुक्रवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि होमगार्ड सिर्फ यातायात, यात्रा सीजन, आपदा और कानून व्यवस्था संबंधी ड्यूटी ही देंगे। इससे इतर सेवा दे रहे होमगार्ड को हटाया जाएगा। नए होमगार्ड की नियुक्ति को एडीजी स्तर से स्वीकृति लेनी होगी।