भाजपा पूर्व विधायक सुरेश राठौर को राहत: दर्ज चार मुकदमों में से दो में गिरफ्तारी पर रोक 

भाजपा पूर्व विधायक सुरेश राठौर को राहत: दर्ज चार मुकदमों में से दो में गिरफ्तारी पर रोक 

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी का नाम उजागर करने के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को बड़ी राहत दी है।

न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने हरिद्वार व देहरादून में दर्ज चार मुकदमों में से दो में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। सुरेश राठौर ने इन सभी मुकदमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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