शासन ने राज्य में अवस्थित सेतुओं व पुलों के नजदीक अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई व रोक लगाए जाने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश

शासन ने राज्य में अवस्थित सेतुओं व पुलों के नजदीक अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई व रोक लगाए जाने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश

देहरादून। राज्य में अवस्थित सेतुओं व पुलों के नजदीक खनन की कार्रवाई पर आखिरकार प्रशासन जाग ही गया है। शासन ने अवैध रूप से खनन का कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई व इस पर रोक लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने आदेश जारी किया है।
प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में खनन के निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त राज्य के नदियों पर स्थित सेतुओं एवं पुलों के नजदीक भी खनन की कार्रवाई की जा रही है। वही कुछ दिनों से प्रदेश में भारी वर्षा एवं खनन के कारण राज्य में स्थित पुलों को काफी ज्यादा क्षति पहुंची है, जिससे सेतुओं के नजदीक खनन की कार्रवाई न केवल खनन नीति का उल्लंघन है, बल्कि इससे नदियों पर अवस्थित सेतुओं एवं पुलों की नींव को भी नुकसान हो रहा है।

शासन ने सेतुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेतु स्थल से 1 किमी की दूरी पर दोनों दिशाओं में मिट्टी, रेत, बजरी व पत्थर आदि खनन की कार्यवाही को पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया गया है, साथ ही सेतुओं एवं पुलों के नजदीक खनन की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य के अंतर्गत अवस्थित सेतुओं एवं पुलों के नजदीक खनन की कार्यवाही पर रोक लगाए जाने हेतु अपने स्तर पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें तथा समय-समय पर इसका अनुश्रवण भी सुनिश्चित करतें रहें।

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