देहरादून। उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग देहरादून द्वारा 20, 21 अक्टूबर को आयोग को प्राप्त विभिन्न शिकायती प्रकरणों पर सुनवाई निर्धारित की गयी। आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष संजय नेगी ने बताया है कि आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 20 शिकायती प्रकरणों पर सुनवाई की गयी।
अल्पसंख्यक कल्याण भवन स्थित आयोग कार्यालय में योजित सुनवाई में जनपद हरिद्वार निवासी अर्जुन चौधरी के शिकायती प्रकरण में संबंधित प्रतिपक्षी को उपस्थित होने के लिये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये थे लेकिन सुनवाई में संबंधित के अनुपस्थित रहने बाबत उनका जवाब तलब किया गया है।
आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग में दर्ज देहरादून निवासी मो० आशिक की ओबीसी जाति प्रमाण पत्र पर उनकी वैधता अवधि का अनिवार्य अंकलन किये जाने संबंधी शिकायत पर आयोग द्वारा प्रदत निर्देशों के क्रम में समस्त जिलाधिकारीयों एवं निदेशक, आईटीडीए, देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया था तद्क्रम में वर्तमान तहसील द्वारा निर्गत किये जा रहें ओबीसी जाति प्रमाण पत्र पर उनकी वैधता अवधि का अनिवार्य रूप से अंकलन हो रहा हैं। उत्तरकाशी निवासी मनोज सिंह के मानदेय संबन्धित शिकायत पर अद्यतन तक वांछित कार्यवाही न किये जाने के कारण आयोग द्वारा सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन का स्पष्टीकरण तलब करते हुए तीन सप्ताह के भीतर प्रकरण के अनिवार्य रूप से समुचित निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिये गये हैं।
ईशम सिंह के नियुक्ति संबंधी लम्बित प्रकरण में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मंडल, नैनीताल को तलब कर कड़ी फटकार लगायी गयी है तथा प्रकरण के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। सत्यपाल सिंह निवासी रेशम मांजरी के छात्रवृत्ति संबंधि प्रकरण पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून को प्रकरण के यथोचित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। आयोग द्वारा उपस्थित अधिकारीयों को अन्य पिछड़ा वर्ग के शिकायती प्रकरणों पर संवेदनशीलता बरतते हुऐ कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। सुनवाई में आयोग के सचिव शेखर प्रकाश, गोपाल चन्द्र, शैलेन्द्र नाथ आदि मौजूद रहे।