देहरादून। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पेपर लीक प्रकरण मामले में चार गैंगस्टर सहित 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई आज देहरादून जिला जज चतुर्थ कोर्ट में नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से एसटीएफ के विवेचक मौजूद नहीं होने के कारण यह सुनवाई टल गई। अब आगामी 4 नवंबर 2022 को जमानत याचिका पर अगली सुनवाई होगी।
बता दे कि यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में अभी तक 4 गैंगस्टर सहित 19 अभियुक्तों की देहरादून अपर जिला जज चतुर्थ कोर्ट से जमानत हो चुकी है। इसी क्रम में चार गैंगस्टर दीपक शर्मा, मनोज जोशी, हिमांशु कांडपाल, महेंद्र चौहान और एक अन्य अभियुक्त फिरोज हैदर द्वारा जमानत की याचिका दाखिल की गई थी, जिनकी सुनवाई आज नहीं हो सकी।
पांच आरोपियों की जमानत रद्द
सचिवालय रक्षक पेपर लीक केस से जुड़े मुख्य अभियुक्तों में से राजेश चौहान, मनोज जोशी (पीआरडी) और नैनीताल (CJM) कोर्ट कर्मचारी जयजित दास के अलावा प्रदीप पाल और गौरव नेगी की जमानत याचिका देहरादून जिला कोर्ट से खारिज हो गई। इन सभी अभियुक्तों पर STF ने धारा 409/120 की वृद्धि की है, इसी कारण उनकी जमानत होना अब मुश्किल लग रही है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एक के बाद एक 4 गैंगस्टर सहित 19 लोगों की देहरादून कोर्ट से जमानत हो गई। जिसके बाद जांच एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। ऐसे में अब जमानत मिलने वाले अभियुक्तों के खिलाफ एसटीएफ ने हाई कोर्ट याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
एसटीएफ की ओर से देहरादून जिला कोर्ट ADJ और जिला मजिस्ट्रेट से प्रक्रिया शुरू करते हुए अपील दायर की फाइल शासन को प्रेषित करने की कार्रवाई प्रचलित है। एसटीएफ के मुताबिक जल्द ही शासन द्वारा हाईकोर्ट में जमानत मिलने वालों के खिलाफ अपील दायर होगी।