धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, आजीवन कारावास की सजा 14 साल की गई

धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, आजीवन कारावास की सजा 14 साल की गई

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्ताव पारित किए गए। कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। आजीवन कारावास की अवधि 14 साल की गई है। इससे पहले महिला के लिए 14 से 16 वर्ष और पुरुष के लिए 16 से 18 वर्ष थी। उम्र कैद के सजा याफ्ता उम्र कैदी को 16 साल कैद में रहने के बाद छोड़ा जाता था, वह भी केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को छोड़ा जाता था, अब 14 साल की सजा पूरी होने पर छोड़ा जा सकता है और कभी भी छोड़ा जा सकता है।

आगामी विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। इसे लेकर भी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया। यह 4867 करोड़ का होगा।
मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से 10-10 कार्यों के प्रस्ताव मांगे हैं।
लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 2 प्रतिशत की गई है, पहले यह 5 प्रतिशत थी।
सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को दी जाएगी।

रोडवेज वर्कशॉप पर स्मार्ट सिटी की ग्रीन बिल्डिंग बनेगी।
आइएसबीटी समेत रोडवेज वर्कशॉप की लीज की जमीन परिवहन निगम को दी जाएगी, ताकि निगम को ऋण मिल सके।
आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति 1393 से बढ़ाकर 1850 की गई है।
जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन कर एसई के 6 पद बढ़ाए गए हैं।
सांग नदी बांध परियोजना के लिए पुनर्वास नीति पर मुहर लगाई गई है।

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