नैनीताल। हाईकोर्ट से विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को खंडपीठ ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में कर्मचारियों के निकाले जाने पर बहाली के आदेश दिए थे जिस आदेश को आज डबल बेंच ने रोक लगा दी है
बताते चलें कि उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था कि वह विधानसभा में भर्ती हुए तमाम कर्मचारियों के मुद्दे पर फैसला लें और रितु खंडूरी ने तमाम कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। जिसके बाद कर्मचारी हाईकोर्ट गए थे और सिंगल बेंच ने मामले में स्टे दे दिया था अब डबल बेंच ने मामले को सही करार देते हुए बर्खास्त कर्मचारियों को झटका दिया है।