देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने बैकडोर से विधानसभा में नियुक्ति पा गए कार्मिकों को तगड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट की डबल बेंच की तर्ज पर अब सुप्रीम कोर्ट से भी इन बर्खास्त कर्मियों को राहत नहीं मिल पाई है और स्पीकर के फैसले पर मुहर लग गई है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यह सुप्रीम कोर्ट गए थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है। साथ ही तीखी टिप्पणी भी की है।
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही कार्रवाई को वह खुद भी ऑनलाइन देख रही थी और विधानसभा द्वारा लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है लिहाजा वह अदालत का भी धन्यवाद अदा करती हैं। आपको बताते चले की 228 अभ्यर्थी बैक डोर भर्ती से आए थे जिन्हे जांच के बाद विधानसभा से निकाला गया था।