शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन आज से शुरू

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन आज से शुरू

* ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारक अभिभावकों के बच्चे भी आरटीई के तहत प्रवेश के पात्र होंगे

देहरादून। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।
आवेदन 20 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, दिव्यांग व ऐसे बच्चे जो विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 80 हजार से कम है, वह कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं।
पात्र बच्चों को प्री-नर्सरी और कक्षा एक में निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर निश्शुल्क प्रवेश हर वर्ष देना अनिवार्य है। यह नियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों पर लागू है। पात्र छात्रों के अभिभावक आनलाइन के माध्यम से 20 अप्रैल तक www. rteonline.uk.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

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