बिग ब्रेकिंग: हल्द्वानी रेलवे भूमि प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

बिग ब्रेकिंग: हल्द्वानी रेलवे भूमि प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

हल्द्वानी।  रेलवे भूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसपर बनभूलपुरा के रहने वाले हज़ारों लोगों की उम्मीदों के अलावा पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं। आज हल्द्वानी जमीन विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मानवीय एंगल हैं, लिहाजा यूं ही लोगों को जमीन खाली करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दस्तावेजों को देखेंगे।

बताते चलें कि 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस पर प्रशासन तैयारियों में जुटा था। इस बीच 2 जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर आज गुरुवार को सुनवाई हुई। इस मामले की अगली सुनवाई एक महीने बाद फिर से 7 फरवरी को सुनवाई होगी। ऐसे में साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस जगह पर रह रहे लोगों को जगह खाली करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ऐसे में गौर करने वाली बात है यह है कि राज्य सरकार की ओर से अखबार में नोटिस जारी करके कहा गया था कि 9 जनवरी तक जमीन को खाली कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हल्द्वानी में रह रहे लोगों में खुशी की लहर है।

 

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