देहरादून। प्रदेश की विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे पीएमएचएस संवर्ग के 61 डॉक्टरों की सेवा समाप्त करने की राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है। इस संबंध में अपर सचिव अमनदीप कौर ने आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड की विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में पीएमएचएस संवर्ग में तैनात 61 चिकित्साधिकारी जो अपने तैनाती स्थल से अनाधिकृत रूप से आतिथि तक अपने कार्य से अनुपस्थित चल रहे हैं, उनकी सेवा समाप्त करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
चिकित्साधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियमावली. 2014 के भाग-6 बिन्दु-18(4) के अनुसार परिवीक्षा पूर्ण नहीं की गयी है। अनुपस्थिति के संदर्भ में जनपदवार मुख्यचिकित्साधिकारी के स्तर से समाचार पत्र में नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उक्त चिकित्साधिकारियों द्वारा न ही कोई प्रत्युत्तर दिया गया, न ही योगदान दिया गया है। अतः उक्त अनुपस्थित चल रहे नॉन बॉण्डेड चिकित्साधिकारियों की अनुपस्थिति की अवधि से राजकीय सेवा समाप्त करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
इसके अतिरिक्त उक्त अनुपस्थित चिकित्साधिकारियों में से बॉण्डधारी चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि महानिदेशक द्वारा अपने स्तर से सूची में उल्लिखित प्रत्येक बॉण्डधारी चिकित्साधिकारी को नोटिस जारी करे कि वे एक सप्ताह के अन्दर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान करें।
यदि वे एक सप्ताह के अन्दर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान नहीं करते है, तो उनसे बॉण्ड की शर्तों के अनुसार धनराशि वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही / अनुपालन आख्या 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।