देहरादून। उत्तराखंड शासन ने कार्यालयों मे देर से आने पर सख्ती करने जा रही है। शासन ने कार्यालयों में समय से उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर सभी अधिकारियों को कड़ा पत्र लिखा है।
आदेश के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश के माध्यम से राज्य के समस्त कार्यालय में समय से बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराये जाने के निर्देश के बावजूद भी अधिकारी कर्मचारी लेट हो रहे हैं शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अभी भी बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से समयानुसार उपस्थिति दर्ज नहीं करायी जा रही है। जिससे शासकीय आवश्यक कार्य में अनावश्यक विलंब हो रहा है इसकी गंभीरता को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी करते हुए प्रतिदिन नामित अधिकारी द्वारा प्रातः 10:15 बजे बायोमैट्रिक प्रणाली में दर्ज उपस्थिति के विवरण की समीक्षा करते हुए कार्यालय में देरी से आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं साथ ही सचिवालय के लिये यह व्यवस्था 09.45 बजे सुनिश्चित होगी वहीं महीने में 01 दिन देर से आने पर मौखिक चेतावनी, महीने में 02 दिन देर से आने पर, लिखित चेतावनी तथा महीने में 03 दिन देर से आने पर एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाना है इसके अलावा 04 या इससे अधिक दिन देर से आने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का किये जाने के भी निर्देश दिए हैं।
सभी अधिकारी / कर्मचारी कार्यालय के लिए निर्धारित समय का पालन करें और जो अधिकारी/कर्मचारी, इसमें ढिलाई दिखायें, उनके विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।