सूचना आयोग ने समय पर सूचना न देने पर अधिशासी अभियन्ता पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

सूचना आयोग ने समय पर सूचना न देने पर अधिशासी अभियन्ता पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

नैनीताल। राज्य सूचना आयोग द्वारा पूर्व में पारित आदेश का पालन न करने, अपीलार्थी को समय पर सूचना न देने तथा आयोग में उपस्थित न होने के कारण राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी आशीष रावत तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी अंबरीश रावत अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग पीएमजीएसवाई कपकोट पर 25 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

आरटीआई कायकर्ता हुकुम सिंह बसेड़ा द्वारा पूर्व में संबंधित विभाग से कुछ सूचनाएं चाही गई थी जिस पर बसेड़ा को लोक सूचना अधिकारी द्वारा आधी अधूरी एवम गलत सूचना दी गई। जिस पर बसेड़ा द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी व अधिशासी अभियंता अंमरीश रावत के समक्ष प्रथम अपील दायर की।जिस पर कोई सुनवाई न होने के कारण बसेड़ा द्वारा सेकेंड अपील राज्य सूचना आयोग देहरादून में की। जिस पर आयोग द्वारा पूर्व में लोक सूचना अधिकारी आशीष रावत एवम अधिशाषी अभियंता पर 5 हजार का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए कठोर चेतावनी के साथ अपीलार्थी को सही सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया था। बावजूद भी अपीलाथी को कोई सूचना नहीं दी गई। जिस पर आयोग उक्त लोक सूचना अधिकारी आशीष रावत एवम अधिशासी अभियन्ता अंबरीष रावत पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए सचिव लोनिवि को निर्देशित किया है की वह अपने स्तर से उक्त लोक सूचना अधिकारी आशीष रावत एवम अधिशासी अभियन्ता अबरीश रावत को भविष्य हेतु कठोर चेतावनी जारी करे।

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