पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता, काजल प्रजाति के 101 नग गुटके के साथ आरोपी पकड़े

पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता, काजल प्रजाति के 101 नग गुटके के साथ आरोपी पकड़े

टिहरी।  प्रतिबंधित वन सम्पदाओं की तस्करी करने वाले माफियाओं पर पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम को आज बड़ी सफलता मिली है। आज शनिवार को प्रातः 09:30 बजे पुलिस थाना-नरेन्द्रनगर से वन क्षेत्राधिकारी, नरेन्द्रनगर रेंज को सूचना प्राप्त हुई कि एक वाहन में कुछ लकड़ी के गुटके ले जाते हुए पुलिस चौकी जाजल में पकड़े गये है। सूचना प्राप्त होते ही त्वरित रूप से वन क्षेत्राधिकारी, नरेन्द्रनगर रेंज के नेतृत्व में वन विभाग की टीम पुलिस चौकी जाजल में पहुंच कर जांच की गयी।

जांच में पाया गया कि उक्त गुटके काजल प्रजाति के है जोकि 101 नग (गुटके) है। पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्तगण एवं काजल की लकड़ी व वाहन संख्या- UK09TA1374 बोलेरो पिकअप वाहन को थाना-नरेन्द्रनगर लाया गया। जहां से पुलिस विभाग द्वारा वन विभाग को अभियुक्तगण एवं काजल की लकड़ी व वाहन संख्या- UK09TA1374 बोलेरो पिकअप सुपुर्द किया गया। तद्रोपरान्त वन विभाग की टीम के द्वारा अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अभुिक्तगण (1) कृष्ण पुत्र सिंध शाही निवासी ग्राम गंगी थाना घनसाली जिला-टिहरी गढ़वाल उम्र-29 वर्ष, (2) दिल बहादूर पुत्र मान सिंह, निवासी ग्राम गोठी, जिला-हुंगला, नेपाल, उम्र 26 वर्ष, (3) राजेन्द्र बहादूर पुत्र गोकन शाही निवासी, ग्राम-सुबोकालिया, जिला-कालीकोट, नेपाल, उम्र-28 वर्ष व (4) लंकराज शाही पुत्र पुरोमल शाही, निवासी उपरोक्त, उम्र-27 वर्ष के विरूद्ध भारतीय वन (उत्तरांचल सशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा-26 (छ), 41, 42, 42, 52 (क) के तहत एच-2 केस पंजीकृत किया गया है।

संलित्प वाहन संख्या- UK09TA1374 बोलेरो पिकअप को भारतीय वन (उत्तरांचल सशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा-52 (क) के अन्तर्गत अभिग्रहण (Confiscate) की कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्तों पंजीकृत वन अपराध के तहत के तहत मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नई टिहरी के समक्ष पेश कर जेल भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा वन विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम द्वारा की गयी ठोस कार्यवाही हेतु सराहना की गयी।

All Recent Posts Latest News उत्तराखण्ड