महिलाओं को आरक्षण पर राहत: सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाया स्टे

महिलाओं को आरक्षण पर राहत: सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाया स्टे

देहरादून। उत्तराखंड में नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर नैनीताल हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। इस निर्णय के बाद राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा। नैनीताल हाई कोर्ट के आरक्षण पर रोक लगाने के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी विशेष अनुग्रह याचिका दाखिल की थी। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की भी तैयारी कर ली थी।

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच ने सुप्रीम कोर्ट के प्रदेश की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को पूर्ववत बनाए रखने संबंधी आदेश का स्वागत किया है।

मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी व प्रदेश प्रवक्ता एवं जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कहा कि आज इगास के शुभ अवसर प्रदेश की महिलाओं को यह एक शानदार तोहफा है। उत्तराखंड राज्य के लिए मातृ शक्ति का त्याग बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मंच ने राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की है।

 

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