पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी जिले में बीएड की फर्जी डिग्री पर नौकरी पाने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इसको लेकर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल पौड़ी महावीर बिष्ट ने आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी किए गए आदेश में खिलेश लाल की नियुक्ति वर्ष 2008 में रुद्रप्रयाग जिले के प्राथमिक शिक्षा विभाग में हुई थी और वहीं वर्ष 2009-10 में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति के बाद उनका तबादला राउमावि कामला (कालसी) से हुआ था।
शिक्षा विभाग के अनुसार उसने वर्ष 2000 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बीएड की डिग्री हासिल की थी। और सितंबर 2020 को एसआईटी जांच में सहायक अध्यापक खिलेश लाल का बीएड प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। इसमें एसआईटी ने दिसंबर 2020 में शिक्षा विभाग को शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी। वहीं 4 फरवरी 2021 को खंड शिक्षा अधिकारी कालसी ने शिक्षक के खिलाफ कालसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
शिक्षक को 5 अक्टूबर 2021 को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। साथ ही एक माह का अतिरिक्त समय भी शिक्षक को दिया गया। लेकिन शिक्षक ने आज तक विभाग के सामने अपना पक्ष नहीं रखा।
अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सहायक अध्यापक खिलेश लाल को तत्काल सेवा से निलंबित कर दिया गया है। बिष्ट ने बताया कि उप शिक्षा अधिकारी कालसी (प्राथमिक शिक्षा) पूजा नेगी को जांच अधिकारी नियुक्त कर 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।