उत्तराखंड: कैबिनेट के छह महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर

उत्तराखंड: कैबिनेट के छह महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर

देहरादून। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल छह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर कर्मचारियों, श्रमिकों और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।

कैबिनेट ने सबसे पहले श्रम विभाग से जुड़े पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के उस संशोधन को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसे कोविड काल के दौरान केंद्र सरकार को भेजा गया था। अब इस संशोधन को निरस्त कर दिया गया है।

ईएसआई डॉक्टरों की भर्ती को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ। लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन कर रिक्त पदों पर भर्ती और पदोन्नति का रास्ता साफ किया गया है। इसके तहत कुल 94 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

गृह विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने के लिए राज्य स्तर पर 22 नए पदों के सृजन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

कारागार एक्ट में भी संशोधन किया गया है। अब हैबिचुअल ऑफेंडर यानी बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों की परिभाषा में केंद्र सरकार की परिभाषा को अपनाया जाएगा।
वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों को लेकर भी राहत भरा फैसला हुआ। इनमें से 314 को पहले ही न्यूनतम वेतनमान मिल रहा था, जबकि शेष 579 श्रमिकों को भी अब 18 हजार रुपये न्यूनतम वेतन देने की मंजूरी दी गई है।

कृषि विभाग के तहत केंद्र की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (2025-26 तक) के साथ-साथ प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

All Recent Posts Latest News उत्तराखण्ड