उत्तराखंड: धामी सरकार अवैध खनन पर सख्त, शासन ने की नई नियमावली जारी

देहरादून। मुख्यमंत्री धामी के सख्त हिदायत के बाद शासन ने खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए नई नियमावली जारी की है। यह नियमावली खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत बनाई गई है, जिसका उद्देश्य अवैध खनन, भंडारण और परिवहन को रोकना है।

नियमावली के अनुसार, खनिज परिवहन करने वाले सभी वाहनों पर GPS अनिवार्य किया गया है, और धर्मकांटा को विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल से जोड़ा जाएगा। अवैध खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर जुर्माना बढ़ाकर 5,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक किया गया है, जिसमें वाहन के प्रकार के अनुसार जुर्माने की राशि तय की गई है।
इसके अलावा, बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन करने वाले वाहन मालिकों और संबंधित स्टोन क्रेशर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

All Recent Posts Latest News उत्तराखण्ड