उत्तराखंड: डीएम ने राजस्व उप निरीक्षक को किया निलंबित

उत्तराखंड: डीएम ने राजस्व उप निरीक्षक को किया निलंबित

देहरादून। डीएम ने राजस्व उप निरीक्षक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया है। प्रेमा विष्ट, राजस्व उप निरीक्षक तहसील देवलथल बिना किसी सूचना एवं सौंपे गये कार्य से अनुपस्थित पर निलम्बित की गई है। जिसके बाद उपजिलाधिकारी, गंगोलीहाट को विभागीय कार्यवाही हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उप जिलाधिकारी डीडीहाट के पत्र के क्रम में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सफल सम्पादनार्थ, श्रीमती प्रेमा विष्ट, राजस्व उप निरीक्षक तहसील देवलथल की ड्यूटी दिनांक 17 अप्रैल 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक एल०एस०एम० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में पोलिंग पाटियों को सामग्री वितरण एवं सामग्री प्राप्ति हेतु लगायी गयी थी, किन्तु श्रीमती प्रेमा बिष्ट उक्त दिवसों मे बिना किसी सूचना के उक्त सौंपे गये कार्य से अनुपस्थित रही, श्रीमती प्रेमा विष्ट द्वारा दूरभाष पर निर्वाचन कार्य मे उपस्थित आने के निर्देश देने के पश्चात भी वह निर्वाचन कार्य मे उपस्थित नहीं हुई।

इसके अलावा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र बुंगाछीना, ग्राम पथरौली जो पड़ताल एवं फसल गेहूँ के क्राप कटिंग प्रयोग हेतु चयनित था, में क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक श्रीमती प्रेमा विष्ट द्वारा रवी पड़ताल कार्य ससमय सम्पादित नही किया गया, ससमय पड़ताल कार्य न किये जाने से उक्त ग्राम में गेहूँ की फसल में क्राप कटिंग प्रयोग सम्पादित नही किया जा सका तथा फसल कट जाने से अन्य ग्राम में स्थानान्तरित कर क्रॉप कटिंग कार्य सम्पादित कराया गया।

श्रीमती प्रेमा विष्ट के अपने कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में तहसीलदार देवलथल द्वारा उनसे अनुपस्थित रहने का कारण स्पष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। श्रीमती प्रेमा बिष्ट द्वारा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, लगातार निर्देशों के उपरान्त भी श्रीमती प्रेमा विष्ट 17 अप्रैल 2024 से अपने कार्यक्षेत्र से बिना किसी सक्षम स्तर की अनुमति अथवा अवकाश स्वीकृत के अनुपस्थित रही।

जिसे जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने गंभीरता से लेते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 की नियम-4 के तहत श्रीमती को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है एवं निलम्बन अवधि में श्रीमती प्रेमा विष्ट को तहसील कार्यालय डीडीहाट में सम्बद्ध किया गया साथ ही बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित ना रहने के निर्देश दिए है।
उपरोक्त प्रकरण हेतु विभागीय कार्यवाही का जांच अधिकारी उपजिलाधिकारी, गंगोलीहाट को नियुक्त किया गया जो जिन्हे निर्धारित आरोपों के सम्बन्ध में एक माह अन्दर जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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