उत्तराखंड शासन ने वृद्धावस्था पेंशन नियम में किया संशोधन, अब ये लाभार्थी भी होंगे पेंशन के पात्र

उत्तराखंड शासन ने वृद्धावस्था पेंशन नियम में किया संशोधन, अब ये लाभार्थी भी होंगे पेंशन के पात्र

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने वृद्धावस्था पेंशन नियम में संशोधन किया है। अब वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता वह भी रखेंगे जिनके‌ पुत्र अथवा पौत्र की आयु बीस वर्ष से अधिक होगी लेकिन वे‌ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों यानी उनकी मासिक आय 4000 रूपए तक हो। इस संबंध में प्रमुख सचिव एल फैनई ने आदेश जारी कर दिए हैं।
शासनादेश देखें…..

 

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