उत्तराखंड शासन ने नया ट्रांसफर एक्ट आदेश जारी किया

उत्तराखंड शासन ने नया ट्रांसफर एक्ट आदेश जारी किया

देहरादून।  ट्रांसफर एक्ट को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रांसफर एक्ट संक्रमण काल की 2 वर्ष की अवधि के अनुरूप 2 साल के लिये विस्तार कर दिया है।

आज शासन ने शासनादेश जारी करते हुए इसे प्रभावी रूप से लागू करने के भी निर्देश जारी किया है।
अपर सचिव ललित मोहन रयाल द्वारा जारी आदेश के तहत उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण नियम 2017 की धारा 27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

शासन ने ट्रांसफर एक्ट क़ो 2024 तक के लिए लागू किया। 30 जून 2024 तक के लिए एक्ट क़ो विस्तारित करने का आदेश जारी हुआ। और इस एक्ट के हिसाब से ही प्रदेश के सभी विभागों में ट्रांसफर होंगे।

 

 

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