उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक में आठ महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक में आठ महत्वपूर्ण निर्णय

*  महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, UCC और विधानसभा सत्र से जुड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में महिला सशक्तिकरण से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) और राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले विधानसभा सत्र तक कई बड़े निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। अब मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है।
इसके साथ ही सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन किया गया है और अब 50 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे, जिससे जमीनी स्तर की कार्यकर्ताओं को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।

राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बनने वाली नई विधानसभा भवन परियोजना के लिए फ्री जोन में छूट दी गई है। अब वहां मकान और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति भी दी जा सकेगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब एक बार तबादले में छूट की व्यवस्था की गई है, जिससे कार्मिकों को स्थानांतरण में लचीलापन मिलेगा।

कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियमावली में भी आंशिक बदलाव को मंजूरी दी। अब नेपाली और भूटानी नागरिकों की शादियों का पंजीकरण भी UCC पोर्टल पर आधार कार्ड या विदेशी पंजीकरण के आधार पर किया जा सकेगा।

राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) के अवसर पर आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है।

कार्मिक विभाग की पदोन्नति नियमावली में संशोधन किया गया है। अब यदि किसी कर्मचारी ने किसी पद पर 50% सेवा पूरी कर ली है और वह दूसरी सेवा में स्थानांतरित होना चाहता है, तो उसे शीतलीकरण अवधि का लाभ पदोन्नति में मिलेगा।

वित्त विभाग के अंतर्गत पब्लिक सेंटर से संबंधित नया प्रावधान लाया गया है। अब ऐसे सेंटर जो 100% टेकिंग पर कार्यरत हैं, उन्हें अपने शुद्ध मुनाफे का 15% राज्य सरकार को देना होगा।

धामी कैबिनेट के आठ प्रमुख निर्णय.. 

* मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे।

* सुपरवाइजर के 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से भरे जाएंगे।

*  रायपुर विधानसभा परियोजना को फ्री जोन में छूट, मकान-दुकान की अनुमति।

* स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली में संशोधन, तबादले में छूट।
* UCC नियमावली में संशोधन — नेपाली-भूटानी नागरिकों की शादी का पंजीकरण संभव।
* राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार सीएम को।
* कार्मिक विभाग पदोन्नति नियमावली में शीतलीकरण का लाभ।
* वित्त विभाग में पब्लिक सेंटर से 15% मुनाफा राज्य सरकार को।

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