देहरादून। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अगले 6 माह तक राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा एवं मानसून सीजन को देखते हुए राज्य कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाने का सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में सचिव शैलेश बगौली ने आदेश जारी किया है।
आदेश में यह भी कहा गया है, कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तिशाली के चलते राज्यपाल की तरफ से छः माह की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाई गई है।
राज्य का कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल का आह्वान नहीं कर सकेगा। इसके बावजूद भी अगर कोई हड़ताल करता है तो उन कर्मचारियों पर एस्मा लागू होगा।