मसूरी के कियाना होमस्टे में महिला की रहस्यमय मृत्यु प्रकरण में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश

मसूरी के कियाना होमस्टे में महिला की रहस्यमय मृत्यु प्रकरण में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश

* जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिला मजिस्ट्रेट मसूरी को जांच अधिकारी नामित, 17 जुलाई तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे साक्ष्य एवं पक्ष

देहरादून। संयुक्त मजिस्ट्रेट मसूरी है राहुल आनंद ने अवगत कराया है कि मसूरी क्षेत्र अंतर्गत कियाना होमस्टे में 15 जून 2026 को श्रीमती फरपुड़ी राधा गायत्री की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मृत्यु के प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रकरण के संबंध में कोतवाली मसूरी में मुकदमा अपराध संख्या-19/26, धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का स्पष्ट कारण प्रकाश में नहीं आने के कारण प्रकरण की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के लिए जिलाधिकारी देहरादून द्वारा मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी देहरादून के 06 जुलाई 2026 के अनुपालन में उप जिला मजिस्ट्रेट मसूरी राहुल आनंद को प्रकरण का जांच अधिकारी नामित किया गया है।

उप जिला मजिस्ट्रेट मसूरी द्वारा जारी सूचना के अनुसार उक्त घटना के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई जानकारी, तथ्य अथवा साक्ष्य उपलब्ध हो तो वह स्वयं उपस्थित होकर अथवा लिखित साक्ष्य के माध्यम से 17 जुलाई 2026 तक किसी भी कार्यदिवस में उप जिला मजिस्ट्रेट मसूरी के न्यायालय/कार्यालय, देहरादून में अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जांच प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी तथा प्राप्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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