देहरादून: अप्रोच रोड बनाने वाली हिमालयन कंस्ट्रक्शन पर बड़ी कारवाई, PWD के टेंडरो में प्रतिभाग करने पर लगा प्रतिबंध 

देहरादून: अप्रोच रोड बनाने वाली हिमालयन कंस्ट्रक्शन पर बड़ी कारवाई, PWD के टेंडरो में प्रतिभाग करने पर लगा प्रतिबंध 

देहरादून। धामी सरकार ने देहरादून नंदा की चौकी एप्रोच रोड़ मामले में एक और बड़ी कारवाई की है। मामले में जहां सरकार ने लापरवाही के लिए पीडब्ल्यूडी के तीन इंजीनियरों पर निलंबन की कार्रवाई की वहीं पुल का निर्माण करने वाली मै0 हिमालयन कंस्ट्रक्शन का पंजीकरण निलंबित कर दिया है।

बता दें कि 28 जुलाई 2026 की सुबह भारी बारिश के चलते नंदा की चौकी क्षेत्र में करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली और विपक्षी पार्टी भी हमलावर होने लगी। जिसको देखते हुए सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग ने कंपनी का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

आदेश अनुसार देहरादून-हरबर्टपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (7) के किमी-143 में टोंस नदी पर नंदा की चौकी क्षेत्र में बने पुल की एप्रोच रोड धसने के मामले में निर्माण कंपनी मै. हिमायलन कंस्ट्रशन पर अगले आदेशों तक पीडब्ल्यूडी की किसी भी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक लगाते हुए रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया गया है।

शासन के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता व विभागाध्यक्ष राजेश चंद्र शर्मा ने उक्त कार्रवाई के आदेशन दिए हैं। इसमें कहा गया है कि सेतु के पुनर्निर्माण व सुदृढ़ीकरण कार्य, अनुबंध सं.-36/एसई-09/2025-26 दिनांक- 31.01.2026 के अंतर्गत मै. हिमालयन कंस्ट्रक्शन, 250 सारथी विहार, देहरादून द्वारा कराया जा रहा था। आदेश में मुख्य अभियंता की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने का कारण हैवी स्कॉरिंग है। इसके साथ ही कार्यस्थल में स्कॉर डेफ्थ का एसेसमेंट भी नहीं हो पाया।

आदेश में प्रमुख अभियंता ने कहा कि जांच अधिकारी ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) व इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टेस्ट (ईआरटी) कराए जाने का सुझाव दिया है। प्रमुख अभियंता ने स्कॉर डेफ्थ का एसेसमेंट होने तक मै. हिमालयन कंस्ट्रशन का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही अग्रिम आदेशों तक पीडब्ल्यूडी की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने पर भी रोक लगा दी है।

 

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